पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के केस से आरोपमुक्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने केस दायर कर कहा था कि सीएम की टिप्पणी बेहद अपमानजनक थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मुख्यमंत्री को राहत देते हुए कहा कि मानहानि की शिकायत करने वाला सिपाही अजय कुमार तनेजा इस मामले में पीड़ित नहीं था।
इसलिए उसकी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने टीवी इंटरव्यू में की गई अपनी टिप्पणी में उसका नाम नहीं लिया था। इसलिए उसका कोई जानकार यह नहीं कह सकता कि यह टिप्पणी